Friday, April 25, 2025

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माइटी ने पीआईबी की तथ्य जांच इकाई को केंद्र सरकार के तथ्य जांचकर्ता के रूप में अधिसूचित किया

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (माइटी यानी एमईआईटीवाई) ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (“आईटी नियम 2021”) को सामयिक बनाया था और अन्य बातों के अलावा 6 अप्रैल 2023 को एक तथ्य जांच इकाई (फैक्ट चेक यूनिट) स्थापित करने के लिए अधिसूचित किया गया था जो इस प्रकार हैं:

…मध्यस्थ अपने नियमों और विनियमों, गोपनीयता नीति और उपयोगकर्ता समझौते को अंग्रेजी या संविधान की आठवीं अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी भाषा में से अपनी पसंद की भाषा में सूचित करेगा और उचित प्रयास [स्वयं, और इसके कंप्यूटर संसाधन के उपयोगकर्ताओं को होस्ट न करने का कारण बनता है ], जानकारी को प्रदर्शित, अपलोड, संशोधित, प्रकाशित, संचारित, संग्रहीत, अपडेट या साझा करेगा जो, –

(v) संदेश की उत्पत्ति के बारे में प्राप्तकर्ता को धोखा देता है या गुमराह करता है या जानबूझकर और किसी इरादे के साथ कोई गलत सूचना या जानकारी संप्रेषित करता है जो स्पष्ट रूप से झूठी और असत्य या भ्रामक प्रकृति की है [या, केंद्र सरकार के किसी भी काम के संबंध में, केंद्र सरकार की ऐसी तथ्य जांच इकाई द्वारा फर्जी गलत या भ्रामक के रूप में पहचाना जाता है, जिसे मंत्रालय आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकता है];

  1. मंत्रालय ने, सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) के परामर्श से, राजपत्र अधिसूचना एस. ओ.1491(ई) दिनांक 20.03.2024 के माध्यम से एमआईबी के प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) के तहत तथ्य जांच इकाई (एफसीयू) को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (आईटी नियम 2021) के नियम 3(1)(बी)(v) के तहत केंद्र सरकार की तथ्य जांच इकाई के रूप में अधिसूचित किया।
  2. नवंबर 2019 से, पीआईबी के तहत स्थापित एफसीयू सरकारी नीतियों, योजनाओं, नियमों और विनियमों, कार्यक्रमों, पहलों आदि से संबंधित फर्जी खबरों से निपटने के उद्देश्य से प्रभावी ढंग से काम कर रहा है। एक स्थापित कठोर तथ्य-जांच प्रक्रिया के माध्यम से, पीआईबी तथ्य जांच इकाई मिथकों, अफवाहों और झूठे दावों को दूर करने या हटाने में मदद करती है और जनता को सटीक और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करती है। स्पष्ट तौर पर, पीआईबी की तथ्य जांच इकाई का अधिकार क्षेत्र आईटी नियम 2021 के नियम 3(1)(बी)(v) के तहत सरकार के किसी भी कामकाज के लिए तथ्य जांच इकाई की कार्रवाई के उद्देश्य के साथ संरेखित है।

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