Tuesday, April 22, 2025

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मांस-मछली के अवैध विक्रय पर 442 विक्रय केन्द्रों पर हुई कार्रवाई

भोपाल : रविवार, मई 26, 2024, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा प्रदेश के सभी संभागों में मांस-मछली के अवैध विक्रय पर कार्रवाई कर 17 नगर निगम, 98 नगरपालिका परिषद, 298 नगर परिषद, इस प्रकार कुल 413 निकायों में 442 विक्रय केन्द्रों पर 77 हजार 800 रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया।

मांस-मछली के अवैध विक्रय पर कार्रवाई में भोपाल संभाग में नगरपालिक निगम में एक, नगरपालिका परिषद में 18 और नगर परिषद में 35 इस प्रकार कुल 54 स्थानों पर 51 विक्रय केन्द्रों पर 4 हजार 300 रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया। नर्मदापुरम संभाग में नगरपालिका परिषद 4, नगर परिषद 9, कुल निकाय 13 में 21 विक्रय केन्द्रों पर 1700 रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया। इंदौर संभाग में नगरपालिक निगम में 3, नगरपालिका परिषद में 11, नगर परिषद में 41, कुल 55 निकायों में 22 विक्रय केन्द्रों पर 6200 रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया है।

सागर संभाग में नगरपालिक निगम एक, नगरपालिका परिषद 13, नगरपरिषद 44, कुल निकाय 58 में 12 विक्रय केन्द्रों पर एक हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया है। ग्वालियर संभाग में नगरपालिक निगम एक, नगरपालिका परिषद 7, नगर परिषद 27, कुल निकाय 35 में 33 विक्रय केन्द्रों पर 8750 रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया। उज्जैन संभाग में नगरपालिक निगम में 3, नगरपालिका परिषद में 10, नगर परिषद में 53, कुल निकाय 66 में 13 विक्रय केन्द्रों पर 400 रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया। रीवा संभाग में नगरपालिक निगम में 3, नगरपालिका परिषद में 2, नगर परिषद में 27, कुल निकाय 32 में 116 केन्द्रों पर 18 हजार 500 रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया। शहडोल संभाग में नगरपालिका परिषद में 8, नगर परिषद में 14, कुल 22 निकायों में 95 केन्द्रों पर 25 हजार 300 रुपये, जबलपुर संभाग में नगरपालिक निगम में 3, नगरपालिका परिषद में 19, नगर परिषद में 32, कुल निकाय 54 में 59 विक्रय केन्द्रों पर 11 हजार 650 रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया। इसी प्रकार चम्बल संभाग में 2 नगरपालिका निगम, 6 नगरपालिका परिषद, 16 नगर परिषद, कुल निकाय 24 में 20 विक्रय केन्द्रों पर कार्रवाई की गयी है।

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