Friday, November 21, 2025

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आपातकाल में त्वरित चिकित्सकीय सेवाओं के लिए एयर एम्बुलेंस उपयोगी- उप-मुख्यमंत्री श्री शुक्ल

मऊगंज के श्री गोविंदलाल को सर्वप्रथम मिली “पीएम श्री एयर एंबुलेंस” की सुविधा
आयुष्मान कार्डधारी को मिली निःशुल्क सुविधा

उप-मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने मऊगंज के श्री तिवारी को गंभीर हार्ट अटैक की शिकायत में उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं के प्रदाय के लिए एयर एम्बुलेंस सुविधा की आवश्यकता को संज्ञान में लिया। उन्होंने प्रशासनिक और विभागीय अधिकारियों को आसानी से सेवा मुहैया कराने के निर्देश दिये। वे इस विषय से जुड़े रहे ताकि मरीज़ और परिजनों को कोई असुविधा न हो। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि मरीज़ के स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग करते रहें। उप- मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने मरीज श्री तिवारी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है।

पीएम श्री एयर एंबुलेंस की निःशुल्क सुविधा का लाभ लेने वाले मऊगंज के श्री तिवारी प्रथम लाभार्थी हैं। आयुष्मान कार्डधारी 50 वर्षीय श्री तिवारी को एयर एंबुलेंस की सुविधा देकर उपचार के लिए रीवा से भोपाल रवाना किया गया। मऊगंज जिले के देवतालाब के समीप ग्राम जुड़मनिया मुरली निवासी श्री तिवारी को 23 जून की रात हृदय में पीड़ा हुई। उन्हें गंभीर हार्टअटैक हुआ। प्रारंभिक उपचार के बाद उनकी स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ। अपेक्षानुरूप सुधार न मिलने पर डॉक्टरों ने श्री तिवारी को भोपाल के लिए रेफर किया। श्री तिवारी को एयर एंबुलेंस के माध्यम से शाम 7 बजे भोपाल के लिए रवाना किया गया। उनके साथ में दो परिजन भी भोपाल गए हैं।

गंभीर रोगी श्री गोविंदलाल तिवारी की बहन श्रीमती सुनीता देवी ने बताया कि मेरे भाई को पिछली रात हार्टअटैक हुआ। प्रारंभिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा व्यवस्था की गयी। बिना किसी खर्च के हम उपचार के लिए अपने भाई को भोपाल तत्काल ले जा पा रहे हैं। श्रीमती सुनीता देवी ने इस सुविधा के लिए मध्यप्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन का आभार व्यक्त किया है।

पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा से प्रदेश में कहीं भी चिकित्सा आपात स्थिति उत्पन्न होने या चिन्हित विशेष प्रकार की चिकित्सा सुविधा या चिकित्सा विशेषज्ञों की आवश्यकता निर्मित होने पर कठिन भौगोलिक परिस्थिति में प्रदेश के दूरस्थ अंचलों तक पहुंचकर उन्नत आपातकालीन चिकित्सा द्वारा मरीजों की को स्थिर कर उच्च चिकित्सा केन्द्रों तक एयर लिफ्ट किया जाता है।

पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा सड़कों एवं औद्योगिक स्थलों में होने वाले हादसों, प्राकृतिक आपदा में गंभीर पीड़ित घायल व्यक्ति को त्वरित उपचार के लिये हवाई परिवहन सुविधा उपलब्ध करायेगी। हृदय सम्बंधित अथवा अन्य विभिन्न गंभीर बीमारियों जिसमें रोगी/ पीड़ित को तत्काल इलाज की आवश्यकता होने की स्थिति में मरीजों को अच्छे एवं उच्चतम चिकित्सा संस्थानों में त्वरित उपचार के लिये हवाई परिवहन सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

एयर एम्बुलेंस सेवा के लिए 01 ‘हेली एम्बुलेंस’ एवं 01 ‘फिक्स्ड विंग कनवर्टेड फ्लाइंग एम्बुलेंस’ का संचालन किया जा रहा है, जो कि प्रदेश के सभी जिलों एवं प्रशासनिक विभागों के नागरिकों की सेवा में तैनात हैं। एयर एम्बुलेंस में उ उच्च स्तरीय प्रशिक्षित चिकित्सकीय एवं पैरामेडिकल स्टाफ की टीम हमेशा तैनात रहती है।

पात्रता

सड़क एवं औद्योगिक दुर्घटना अथवा प्राकृतिक आपदा में पीडित को राज्य के अंदर एवं बाहर शासकीय अथवा निजी चिकित्सालय में निशुल्क परिवहन किया जाएगा। आयुष्मान कार्डधारी के उपचार के लिये राज्य के अंदर एवं राज्य के बाहर सभी शासकीय एवं आयुष्मान सम्बद्ध अस्पतालों में उपचार हेतु निशुल्क परिवहन किया जाएगा। अन्य हितग्राही जो कि आयुष्मान कार्डधारी नहीं हैं, उनके उपचार के लिए राज्य के अंदर स्थित शासकीय अस्पतालों में निःशुल्क परिवहन जबकि राज्य के बाहर के किसी भी अस्पताल में अनुबंधित दर पर सशुल्क परिवहन किया जाएगा।

एयर एम्बुलेंस से परिवहन इमरजेंसी हेल्थ कंडीशन की स्थिति में किया जाएगा। एयर एम्बुलेंस सेवा अनुशंसित चिकित्सालय तक ले जाने के लिए होगी। सशुल्क सेवा की स्थिति में सेवाप्रदाता एजेंसी को हेलीकाप्टर के लिये प्रति घंटे (फ्लाइंग ऑवर) के मान से रूपए 1,94,500 एवं फिक्स्ड विंग कनवर्टेड फ्लाइंग एम्बुलेंस के लिये लिये प्रति घंटे (फ्लाइंग ऑवर) के मान से रूपए 1,78,900 का भुगतान करना होगा।

एयर एम्बुलेंस सेवा की सुविधा के लिए नोडल अधिकारी

दुर्घटना/आपदा के प्रकरण में संभाग के अंदर पीड़ित को निःशुल्क परिवहन के लिये जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की अनुशंसा पर जिला कलेक्टर संभाग के अंदर स्वीकृति प्रदान कर सकेंगे तथा संभाग के बाहर जाने के लिये स्वीकृति स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा दी जायेगी। मेडिकल कॉलेज में भर्ती गंभीर रोगी/ पीड़ित को संभाग के बाहर एयर एम्बुलेंस की स्वीकृति अधिष्ठाता की अनुशंसा पर संभाग आयुक्त द्वारा तथा राज्य के बाहर के लिए संचालक चिकित्सा शिक्षा द्वारा दी जायेगी। अन्य समस्त सशुल्क परिवहन के प्रकरण में एयर एंबुलेंस की उपलब्धता अनुसार स्वीकृति राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यालय स्तर पर दी जायेगी।

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