Thursday, May 15, 2025

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आप सांसद संजय सिंह को कोर्ट से नहीं मिली राहत 

सुल्तानपुर। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह व पूर्व विधायक एवं सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनूप संडा सहित छः दोषियों की अपील को एमपी एमएलए जज एकता वर्मा ने निरस्त कर दिया है। बीस माह पहले हुई सजा को कोर्ट ने बहाल कर दिया है।कोर्ट ने राज्यसभा सदस्य संजय सिंह समेत सभी 6 आरोपियों को 9 अगस्त तक समर्पण करने के आदेश दिए हैं।
विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडे ने बताया कि 19 जून 2001 को बिजली की बदहाली के विरोध में पूर्व सपा विधायक अनूप संडा के नेतृत्व में शहर की सब्जी मंडी के पास फ्लाई ओवर के निकट धरना प्रदर्शन हुआ था। इसमें आम आदमी पार्टी के वर्तमान राज्यसभा सदस्य संजय सिंह, पूर्व सभासद कमल श्रीवास्तव, विजय कुमार, संतोष व सुभाष चौधरी शामिल थे। इन सबके विरुद्ध कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज हुआ था।तत्कालीन विशेष मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने 11 जनवरी 2023 को सभी छह आरोपितों को दोषी ठहराकर सजा सुनाई थी।
इसमें सबको डेढ़ माह कैद व 1500-1500 रूपये की सजा सुनाई गई थी। उसी आदेश के विरुद्ध अपील पर अधिवक्ता कमलेश कुमार सिंह, करुणा शंकर द्विवेदी, अरविन्द सिंह राजा, रूद्र प्रताप सिंह मदन, विभाष श्रीवास्तव ने पिछली पेशी पर बहस की थी। जिस पर मंगलवार को देर सायं निर्णय आया है। सांसद संजय सिंह के अधिवक्ता और रुद्र प्रताप उर्फ मदन सिंह ने बताया कि निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील दायर की जाएगी।

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