Wednesday, April 15, 2026

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डाकघर अधिनियम 2023 आज से लागू हो गया है

प्रविष्टि तिथि: 18 JUN 2024 “डाकघर विधेयक, 2023” 10.08.2023 को राज्यसभा में पेश किया गया था और 04.12.2023 को राज्यसभा ने इसे पारित किया था। इसके बाद विधेयक पर लोकसभा द्वारा 13.12.2023 और 18.12.2023 को विचार किया गया और पारित किया गया।

“डाकघर अधिनियम, 2023” को 24 दिसंबर 2023 को भारत के माननीय राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और इसे सामान्य जानकारी के लिए विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) द्वारा 24 दिसंबर 2023 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था।

इस अधिनियम का उद्देश्य अंतिम मील तक नागरिक केन्द्रित सेवाओं, बैंकिंग सेवाओं और सरकारी योजनाओं के लाभ प्रदान करने के लिए एक सरल विधायी ढांचा तैयार करना है।

यह अधिनियम व्यापार करने में आसानी और जीवन को आसान बनाने के लिए पत्रों के संग्रह, प्रोसेसिंग और वितरण के विशेष विशेषाधिकार जैसे प्रावधानों को समाप्त करता है।

अधिनियम में कोई दंडनीय प्रावधान नहीं किए गए हैं।

यह वस्तुओं, पहचानकर्ताओं और पोस्टकोड के उपयोग के बारे में निर्धारित मानकों के लिए प्रारूप उपलब्ध करता है।

“डाकघर अधिनियम, 2023” अधिसूचना सं 1/2023-सीमा शुल्क, दिनांक 10-11-2010 एस.ओ. 2352€ दिनांक 17 जून, 2024, 18 जून, 2024 से प्रभावी होता है और भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 को निरस्त करता है।

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