इटावा के जसवंतनगर में स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अपर जिला जज श्वेता श्रीवास्तव ने महिलाओं और बच्चों को मिशन शक्ति के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम में जागरुक करते हुए कहा कि आसपास होने वाले बाल विवाह न होने दे, साथ ही साथ पॉक्सो एक्ट के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि इस तरह की अपराध में दोषियों को मृत्यु दंड तक का प्रावधान है दहेज हत्या के मामलों में 7 साल और आजीवन कारावास तक का प्रावधान है इसलिए बिना डरे महिलाएं एवं बालिकाओं को शिकायत करना चाहिए। स्थाई लोक अदालत की सदस्य आरती दीक्षित ने बेटियों को संपत्ति में अधिकार व पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे की जानकारी दी साथ ही साथ हेल्पलाइन 1090 व साइबर क्राइम के संबंध में जागरूक किया।