Saturday, August 2, 2025

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शाही ईदगाह मामले में गलती को सुधारने के निर्देश, इलाहाबाद हाईकोर्ट 

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद की सुनवाई की। एक मामले में गलती मिलने के कारण उसे सुधारने के निर्देश दिए गए। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन कर रहें है।
शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन की स्वामित को लेकर सभी वादों की सुनवाई हो रही है। 12 अगस्त से सभी मुकदमों का एक साथ कोर्ट ट्रायल शुरू करेगा। ईदगाह का पूरा ढाई एकड़ क्षेत्र कृष्ण जन्मभूमि का है। याचिका में ये मांग की गई है। शाही ईदगाह मस्जिद कमेठी के पास भूमि का कोई रिकार्ड नहीं है।
बिना स्वामित्व अधिकार के वक्फ बोर्ड ने बिना विधि प्रक्रिया को अपनाये ये जमीन वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति घोषित कर दी है।

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